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केंद्र सरकार ने देशभर में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए 1.5 लाख रुपये की कैशलेस उपचार योजना का किया ऐलान

नई दिल्ली
केंद्र सरकार ने देशभर में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए 1.5 लाख रुपये की कैशलेस उपचार योजना का ऐलान किया है। इससे पहले केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जनवरी में घोषणा की थी कि सरकार जल्द ही ऐसी योजना लेकर आएगी।

सड़क दुर्घटना में घायल होने वाले लोगों और उनके परिवारजनों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत का ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को एक अधिसूचना जारी कर देशभर में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम की घोषणा की है। सड़क परिवहन मंत्रालय की एक गैजेट अधिसूचना के मुताबिक इस योजना के तहत पीड़ित को दुर्घटना की तारीख से सात दिनों तक किसी भी मानित अस्पताल में अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक के कैशलेस उपचार का लाभ मिल सकता है। यह योजना 5 मई 2025 से लागू हो गई है।

केंद्र सरकार की अधिसूचना के मुताबिक, "किसी भी सड़क पर मोटर वाहन द्वारा हुई सड़क दुर्घटना का शिकार होने वाला कोई भी व्यक्ति इस योजना के प्रावधानों के तहत कैशलेस उपचार का हकदार होगा।" बता दें कि इससे पहले इस साल जनवरी में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भारत में सड़क हादसों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताते हुए यह घोषणा की थी कि सरकार सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए जल्द ही ऐसी योजना लाने पर विचार कर रही है।

मिडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस योजना को लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) राज्य की पुलिस, अस्पतालों और राज्य की स्वास्थ्य एजेंसी के साथ मिलकर काम करेगा। बता दें कि भारत में सड़क हादसों में हर साल लगभग 5 लाख लोगों की मौत हो जाती है। वहीं करीब 4 लाख लोग गंभीर रूप से जख्मी हो जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इनमें सबसे ज्यादा प्रभावित दो पहिया वाहन चालक और पैदल चलने वाले यात्री होते हैं।

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